आशीष मिश्रा की बेल सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द, एक हफ्ते में करना होगा सरेंडर; कहा- हाईकोर्ट ने नहीं रखा पीड़ितों का ध्यान

शेयर करे

छत्तीसगढ़ रिपोर्टर

नई दिल्ली 18 अप्रैल 2022। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी के बहुचर्चित लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत रद्द कर दी। शीर्ष कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत निरस्त करते हुए आशीष मिश्रा को एक सप्ताह में सरेंडर करने का निर्देश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दी थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई थी जिसमें लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत देने के लिए प्राथमिकी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ‘अप्रासंगिक’ विवरण पर भरोसा किया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट के साथ-साथ चार्जशीट को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने यह कहते हुए जमानत रद्द करने की मांग की थी कि आरोप गंभीर हैं और गवाहों को जान को खतरा है। उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में दिमागी कसरत का अभाव है। वहीं आशीष मिश्रा की ओर से वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने हाईकोर्ट के आदेश का बचाव करते हुए कहा था कि उनका मुवक्किल घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा था कि अगर अदालत जमानत के लिए कोई शर्त जोड़ना चाहती है तो वह ऐसा कर सकती है। गत वर्ष तीन अक्तूबर को किसान यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की लखीमपुर खीरी की यात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान चार किसान एक एसयूवी द्वारा कुचले जाने में मारे गए थे।

एसयूवी से कुचले गए थे चार किसान
बीते साल 3 अक्तूबर को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की लखीमपुर खीरी जिले की यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों में से चार किसान एक एसयूवी द्वारा कुचले जाने के बाद मारे गए थे।  मामले में केंद्रीय मंत्री मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम आया था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया गांव में हुई उक्त हिंसा के मामले में एसआईटी ने तीन महीने के अंदर सीजेएम अदालत में तीन जनवरी को 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बनाते हुए 13 लोगों को मुल्जिम बताया था। इन सभी के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत हत्या, हत्या का प्रयास, अंग भंग की धाराओं समेत आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की थी।

Leave a Reply

Next Post

जहांगीरपुरी हिंसा: CJI के हस्तक्षेप की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, 'बड़ी साजिश' की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस

शेयर करे छत्तीसगढ़ रिपोर्टर नई दिल्ली 18 अप्रैल 2022। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार शाम हनुमान जयंती जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच हुई हिंसा के मामले में अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर […]

You May Like

आत्मविश्वास और करिश्मे की तस्वीर पेश करता है निट सी का "इम्पाला"....|....लोमड़ अभिनेता हेमवंत तिवारी की दुनिया की पहली डबल रोल, सिंगल शॉट बिना कट फिल्म 'कृष्णा अर्जुन' से वापसी....|....मुंबई में तीन दिवसीय आपकॉन 2025 "आयुर्वेद पर्व" एक्सपो का आयोजन....|....13 घंटे चले मंथन के बाद वक्फ विधेयक राज्यसभा से भी पारित; पक्ष में पड़े 128 वोट, विपक्ष में 95....|....'भारतीय सिनेमा के प्रतीक, देशभक्ति उनकी फिल्मों में झलकती थी', मनोज कुमार के निधन पर पीएम मोदी....|....'मणिपुर में राष्ट्रपति शासन नहीं चाहता केंद्र', अमित शाह बोले- बातचीत आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता....|....'लंबे समय से हाशिये पर रहे लोगों को सहारा मिलेगा', वक्फ बिल पास होने पर बोले पीएम मोदी....|....अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर शोक की लहर, एक्टर्स ने जताया दुख; बोले- ‘देश की धड़कन..’....|....स्वामी आत्मानंद का नाम बदलना छत्तीसगढ़ के महापुरूषों का अपमान - कांग्रेस....|....छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मिले 3 अतिरिक्त जज, तीनों ने ली शपथ