डी.के. सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार के तहत आवेदन पर राज्य सूचना आयोग की बड़ी कार्रवाई
छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
अंबिकापुर 20 जुलाई 2021। कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज के समक्ष दिनांक 8/10/ 2014 एवं 10/4/2014 को डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करने का आवेदन प्रस्तुत कर कार्यालय से कन्हर नदी एनीकट योजना निर्माण के संबंध में एवं सूर्या ब्रदर्स को माह सितंबर से दिसंबर 2013 तक कितनी राशि भुगतान की गई के संबंध में जानकारी की मांग किया गया था। जिसमें समयावधि में वांछित जानकारी प्राप्त ना होने पर डी०के० सोनी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 18/11/2014 एवं 12/5/2014 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28/11/2014 एवं 9/6/2014 को आदेश पारित करते हुए जानकारी निःशुल्क प्रदान करने को कहा गया था जिसके उपरांत भी जानकारी प्रदान नहीं होने पर डी०के०सोने के द्वारा दिनांक 31/1/2015 एवं 5/7/2014 को धारा 18 के तहत राज्य सूचना आयोग में शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/59/2015 एवं शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/587/2014 प्रस्तुत किया गया था।
उक्त शिकायत आवेदन को माननीय राज्य सूचना आयोग ने पंजीबद्ध करते हुए जन सूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज को नोटिस जारी किया गया तथा तत्कालिक जन सूचना अधिकारी श्री एन०सी०सिंह से जवाब मंगाया गया एवं विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 5/4/2021 एवं 9/4/2021 को शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/59/2015 एवं सी/587/2014 में आदेश पारित करते हुए राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी द्वारा एन०सी०सिंह तत्कालीन जन सूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज को 25000- 25000/- रुपए कुल 50,000/- रुपए का अर्थदंड धारा 20(1) के तहत आ अधिरोपित किया गया एवं कार्यालय अधीक्षण अभियंता श्याम बरनाई परियोजना मंडल अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ एवं अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग जिला सरगुजा द्वारा इनके वेतन से उक्त राशि शासन के खाते में जमा कर राज्य सूचना आयोग में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया।