छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
भोपाल 27 अप्रैल 2022। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश 2022 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगर आवारा जानवर सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई दिए तो एक हजार रुपये का जुर्माना उसके मालिक से वसूला जाएगा। अध्यादेश के प्रस्ताव में यह जुर्माना पांच हजार रुपये करने की बात कही गई थी, जिसे एक हजार रुपये किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। सरकार के प्रवक्ता और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सार्वजनिक जगह पर पशुओंं को खुला छोड़ने से दूसरे व्यक्तियों को नुकसान होता है। सड़क पर यातायात भी बाधित होता है। उच्च न्यायालय ने भी अलग-अलग याचिकाओं में इसे लेकर आदेश दिए थे। उसका पालन ही कराया जा रहा है।
इन प्रस्ताव को भी मंजूरी
बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) के चार पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई। अस्पताल मैनेजमेंट के लिए उप रजिस्ट्रार, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक तथा बायोमेडिकल इंजीनियर के 69 पदों को सृजित करने पर भी मुहर लग गई। दतिया में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की स्थापना करने के साथ ही संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ. भीमराव आंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना को स्वीकृति दी गई।
बैठक से पहले सीएम ने दी जानकारी
शिवराज सिंह ने कैबिनेट बैठक में अपने मंत्रियों को अलग-अलग विषयों जैसे अमरकंटक में कोई भी नया निर्माण नहीं करने की जानकारी दी। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी का लोकार्पण वर्चुअली भी करेंगे। उन्होंने बताया कि इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 7-8 जनवरी और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को होगा। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन से भी अवगत कराया।