हिंडनबर्ग केस : सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट कमेटी ने अडाणी ग्रुप को दी क्लीन चिट…कहा- नहीं हुआ कोई फर्जीवाड़ा

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छत्तीसगढ़ रिपोर्टर

नई दिल्ली 19 मई 2023। हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई कमेटी से अडाणी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट ने अडाणी ग्रुप को क्लीन चिट देते हुए कहा कि पहली नज़र में किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है और SEBI को कीमतों में बदलाव की पूरी जानकारी थी।

समिति की रिपोर्ट शुक्रवार को सार्वजनिक की गई जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अडाणी ग्रुप ने शेयरों की कीमतों को किसी भी तरह प्रभावित नहीं किया. कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, अडाणी ग्रुप की कंपनियों में गैरकानूनी तरीके से किए गए निवेश के सबूत भी नहीं मिले हैं, संबंधित पार्टी से निवेश में किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। 

क्या है मामला

अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को 2023 को रिपोर्ट जारी कर अडाणी ग्रुप की कंपनियों को ओवरवैल्यूड बताया था और अकाउंट्स में हेरफेर का आरोप लगाया था। हालांकि, हिंडनबर्ग के आरोपों को अडाणी ग्रुप ने खारिज कर दिया था लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर जमकर बवाल मचाया और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट जांच के लिए एक विशेष कमेटी गठित की थी। अब इस कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है।

क्या कहा कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि अडाणी समूह ने सभी लाभकारी मालिकों के नाम का खुलासा किया है। SEBI ने भी अडाणी समूह की ओर से दी गई जानकारी को गलत नहीं बताया है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी के मुताबिक, अडाणी समूह ने न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग को लेकर भी कानून का पालन किया है।

SC कमेटी की रिपोर्ट की खास बातें

  • हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी की खुदरा हिस्सेदारी बढ़ी है
  • हिंडनबर्ग के बाद संस्थाओं द्वारा किए गए कम बिक्री लाभ थे, जिनकी जांच की जानी चाहिए
  • सेबी की चल रही जांच के कारण रिपोर्ट ने कैविएट निकाला
  • सेबी के पास अभी भी 13 विदेशी संस्थाओं और प्रबंधन के तहत संपत्ति के लिए 42 योगदानकर्ताओं के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है
  • रिपोर्ट में पाया गया कि भारतीय बाजारों को अस्थिर किए बिना नई कीमत पर अडानी के शेयर स्थिर हो गए
  • रिपोर्ट में स्टॉक को स्थिर करने के लिए अडानी के प्रयासों को स्वीकार किया गया

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