इसे कहते हैं धड़ाक से कार्यवाही का होना, दो दिन पहले आईजी सरगुजा का वर्चुअल निर्देश मिला और इधर सीटी कोतवाली मनेन्द्रगढ़ ने धारा 420 पर कार्यवाही की।

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धोखाधडी कर कलेक्ट्रेट में नौकरी लगाने वाला पीएमजेएसवाई का चपरासी गिरफ्तार

आईजी द्वारा रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों की ली गई थी वर्चुअल समीक्षा बैठक

धोखाधड़ी धारा (420) भादसं के मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर, पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु आईजी से मिले थे आवश्यक निर्देश

छत्तीसगढ़ रिपोर्टर / मो. साजिद खान

एमसीबी (सरगुजा)। दो दिन पहले सभी थानों में धारा 420 प्रकरण को लेकर आईजी सरगुजा के द्वारा संभाग के सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ वर्चुअल मीटिंग ली जाती है और मीटिंग में सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश मिलते हैं। निर्देश मिलते ही धड़ाक से एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ सीटी कोतवाली में नौकरी लगाने वाले चार सौ बीसी के प्रकरण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजेएसवाई) विभाग के चपरासी को गिरफ्तार कर लिया जाता है।

धोखाधड़ी धारा 420 भादसं के मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने एवं आरोपियों की धरपकड़ की कार्रवाई हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में दिनांक 08.02.2023 को पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज राम गोपाल गर्ग द्वारा रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों की वर्चुअल मीटिंग ली गई।

आईजी सरगुजा द्वारा वर्चुअल मीटिंग के दौरान कहा गया कि धोखाधड़ी (420) भादसं के लंबित मामलों के जांचकर्ता अधिकारी/विवेचक विशेष रूचि लेकर ऐसे मामलों का समयावधि में निराकरण करें। जिससे धोखाधड़ी से पीड़ितों को मदद मिलना तभी संभव होगा जब आरोपियों की गिरफ्तारी सुसंगत साक्ष्यो को एकत्रित कर मामलों का अभियोग पत्र शीघ्रता से माननीय न्यायालय में पेश किया जावेगा।

आईजी सरगुजा द्वारा सख्त निर्देश दिया गया कि धोखाधड़ी को अंजाम देने के बाद फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम गठित कर नई तकनीकी का उपयोग करते हुए व अपने सूचना तंत्र को मजबूत बनाकर सक्रियता से कार्य करें। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। क्यों ना हो आरोपी दीगर राज्य में ही छिपा हो उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु हर संभव प्रयास किया जावे। रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ-साथ प्रकरण के विवेचकों को भी निर्देश दिए कि धोखाधड़ी (420) भादसं के मामलों के संबंध में आगामी समीक्षा बैठक के दौरान धोखाधड़ी के मामलों का अधिक से अधिक निकालकर आरोपियों की गिरफ्तारी कर विवेचना पूर्ण करें। धोखाधड़ी के मामलों में विवेचना कर रहे विवेचकों  द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर उनके विरुद्ध विधि अनुकूल कार्रवाई की जावेगी। पुलिस अधीक्षक अपने इकाई के धोखाधड़ी (420) भादसं के मामलों की स्वयं समीक्षा कर निराकृत करावे। वर्चुअल मीटिंग के दौरान रेंज के सभी पुलिस अधीक्षक व राजपत्रित अधिकारी जुड़े रहे।

इसी कडी में सीटी कोतवाली मनेन्द्रगढ़ में प्राथी चंद्र शेखर ठाकुर उम्र 26 वर्ष निवासी पिपरिया ने रिपोर्ट लिखाया। इस रिपोर्ट में प्रार्थी ने आरोपी मोइज 30 वर्ष बैकुंठपुर के खिलाफ फर्जी नियुक्ति पत्र पर इंटरव्यू करने की भी शिकायत करी। पीएमजेएसवाई कार्यालय बैकुंठपुर में कार्यरत चपरासी जिससे भाई के माध्यम से मुलाकात हुई थी वह उसे कार्यालय बैकुंठपुर कलेक्ट्रेट में चपरासी के पद पर नौकरी लगाने के लिए 200000 ( दो लाख रूपए) ले लिया है। वापस नही कर रहा है। उपरोक्त रिपोर्ट पर सीटी कोतवाली मनेन्द्रगढ़ में अपराध क्रमांक 65/23 धारा 420 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तत्काल पुलिस अधीक्षक टीआर कोशिमा द्वारा संपूर्ण मामले की मानिटिरिंग के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमेश कुमार बरैया एंव एसडीओपी राकेश कुर्रे के नेतृत्व में टीम गठित की गई। गठित टीम ने आरोपी को बैकुंठपुर में पकडा। पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि वह पीएमजेएसवाई कार्यालय बैकुंठपुर में चपरासी के पद पर पदस्थ है‌। उसके द्वारा अन्य लोगों से भी नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। आरोपी के पास से रायपुर मंत्रालय एवं जिला कलेक्ट्रेट बैकुंठपुर के नियुक्ति संबंधित कुछ दस्तावेज मिलें। उक्त संबंध में भी विवेचना की जा रही है। आरोपी का कृत्य धारा सदर का अपराध पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इस मामले में आरोपी के द्वारा 6 लोगों को नौकरी लगाने के नाम पर लगभग और 13 लाख रूपए ठगी बात सामने आई। इस कार्यवाही में कोतवाली प्रभारी सचिन सिंह, सउनि आरएन गुप्ता, प्रआ इश्तियाक खान , शंभू यादव, राकेश शर्मा, पुष्कल सिन्हा , प्रिंस राय , विनीत सोनी की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

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