छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
मुंबई 02 जनवरी 2021। अभिनेत्री कंगना रनौत साल 2020 में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर रही थीं। कई मोर्चों पर अभिनेत्री और शिवसेना सरकार के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला था। अब कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार को ‘महाविनाशकारी सरकार’ कह दिया है। कंगना ने यह तीखी प्रतिक्रिया दिंडोशी सिविल कोर्ट के एक फैसले पर दी है। दरअसल, हाल ही में मुंबई के दिंडोशी सिविल कोर्ट ने कंगना के फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण कार्य को गिराने से BMC को रोकने की उनकी याचिका पर अपना फैसला सुना था। अपने फैसले में अदालत ने माना है कि कंगना के फ्लैटों में नियमों का उल्लंघन किया गया है। इसके साथ ही अदालत ने कंगना की याचिका को भी खारिज कर दिया है।
जिसके बाद, दिंडोशी सिविल कोर्ट के इस फैसले पर कंगना रनौत ने भी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार को महाविनाशकारी सरकार बताते हुए इस फैसले को उनका प्रोप्गेंडा करार दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगी। –
कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा है “महाविनाशकारी सरकार द्वारा नकली प्रचार, मैं किसी भी फ्लैट को नहीं जोड़ा, पूरी इमारत उसी तरह से बनाई गई है, एक-एक अपार्टमेंट, हर मंजिल, मैंने इसे ऐसे ही खरीदा था। पूरी इमारत में बीएमसी सिर्फ मुझे ही परेशान कर रही है। हम उच्च न्यायालय से लड़ेंगे।”
आपको बता दें, कि यह पूरा मामला कंगना रनौत के खार इलाके में स्थित घर से संबंधित है। जहां बीएमसी का आरोप है कि कंगना ने इस फ्लैट में अवैध निर्माण किया है, तो वहीं कंगना ने इस आरोप को गलत बताते हुए एक याचिका दर्ज की थी और बीएमसी द्वारा तोड़क कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।
इसी पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस एल. एस. चव्हाण ने कहा कि “अभिनेत्री ने खार इलाके में स्थित 16 मंजिला इमारत की पांचवीं मंजिल पर अपने तीन फ्लैटों को मिला कर एक यूनिट में बदल लिया था। जिसके तहत उन्होने संक एरिया, डक्ट एरिया और आम रास्ते को भी कवर कर लिया। ये स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लंघन है।” इसके साथ ही अदालत में यह कहते हुए कंगना की याचिका को खारिज कर दिया कि अभिनेत्री यह साबित करने में असक्षम रही है कि कैसे बीएमसी का नोटिस कानूनी रूप से गलत है।
बता दें कि, साल 2018 में बीएमसी द्वारा कंगना रनौत को उनके खार वाले घर में अनधिकृत निर्माण कार्य के लिए के लिए नोटिस जारी किया गया था।