कोरोना के खिलाफ गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रहेगी लागू

Chhattisgarh Reporter
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छत्तीसगढ़ रिपोर्टर          

नई दिल्ली 25 नवंबर 2020। केंद्र सरकार ने बुधवार को कोरोना पर नई गाइडलाइन जारी की है। केंद्र ने कहा है कि राज्यों को सावधानी बरतनी चाहिए। निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी के लिहाज से उन्हें सख्ती बरतनी होगी। राज्यों को छूट दी गई है कि वो अपने हालात के हिसाब से पाबंदियां लागू कर सकते हैं।

कंटेनमेंट जोन में नाइट कर्फ्यू भी लगा सकते हैं। हालांकि, केंद्र ने यह भी साफ किया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने के लिए केंद्र की मंजूरी लेनी होगी। केंद्र की यह गाइडलाइन 1 दिसंबर से लागू होगी। केंद्र ने कहा कि अब तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमने जो कामयाबी हासिल की है, उसे बरकरार रखना है।

यह देश में एक्टिव केसों की घटती संख्या से जाहिर होता है। हालांकि, त्योहारी सीजन और कुछ राज्यों में केसों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके राज्यों को सावधानी बरतनी होगी और कंटेनमेंट, सर्विलांस उपायों को सख्ती से लागू करना होगा।

सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स को लेकर पाबंदियां जारी

भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एक SOP जारी करेगा, जिसे राज्यों  और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा सख्ती से लागू किया जाएगा। गाइडलाइंस में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स आदि को लेकर पाबंदियां जारी हैं। 

सिनेमा हॉल अभी भी 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे. स्विमिंग पूल्स का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेनिंग के लिए हो सकेगा। गाइडलाइंस के मुताबिक, किसी भी तरह के कार्यक्रम चाहे वे धार्मिक हों, सामाजिक हों, खेल से हों, उसमें 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते. राज्य सरकारें चाहें तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकते हैं।

सर्विलांस और कंटेनमेंट के लिए गाइडलाइन

राज्यों को कंटेनमेंट जोन में नियमों का सख्ती से पालन कराना होगा। सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करना होगा।

जिले की एडमिनिस्ट्रेशन को केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन कराना होगा।

राज्यों को छूट दी गई है कि वे अपने यहां के हालात को देखते हुए खुद से पाबंदियां लगा सकते हैं।

सभी जिलों में बनने वाले कंटेनमेंट जोन की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। इसे हेल्थ मिनिस्ट्री से भी शेयर करना होगा।

इन जोन में सख्ती बरतते हुए लोगों की आवाजाही पर रोक लगानी होगी। सिर्फ जरूरी चीजों और मेडिकल जरूरतों के लिए छूट मिलेगी।

सर्विलांस टीम घर-घर जाकर कोरोना के लक्षण वालों की पहचान करेगी। प्रोटोकाल के हिसाब से टेस्टिंग कराई जाए।

संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों की लिस्ट बने। उनकी पहचान कर ट्रैक किया जाए और क्वारैंटाइन किया जाए।

संक्रमित व्यक्ति का तुरंत इलाज शुरू किया जाए। उसे होम आइसोलेशन में रखा जाए। जरूरत होने पर अस्पताल में भर्ती किया जाए।

ILI और SARI केसेस को सर्विलांस किया जाए और मोबाइल यूनिट उनके संपर्क में रहें।

पाबंदियां लागू करने और नियमों के पालन के लिए लोकल डिस्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जिम्मेदार होंगे।

राज्य और यूनियन टेरिटरी को ऑफिसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है। जिन शहरों में वीकली 10% पॉजिटिविटी रेट है, वहां ऑफिस टाइमिंग में बदलाव और दूसरे जरूरी कदम उठाएं।

सोशल डिस्टेंस के लिहाज से ऑफिस में एक समय में ज्यादा स्टाफ न हो ।

अनलॉक-5 की गाइडलाइंस दो महीने पहले जारी हुई थी

केंद्र सरकार ने दो महीने पहले कोरोना के बीच अनलॉक-5 की गाइडलाइंस जारी की थीं। इसके तहत त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक-5 में छूट बढ़ाई थी।

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