डीएफओ पंकज कमल एवं शेखर के द्वारा तत्कालीन वनपरिक्षेत्राधिकारी तथा वर्तमान वन परिक्षेत्राधिकारी के साथ मिली भगत कर गोदाम निर्माण में करोड़ों रूपए का फर्जी बिल वाउचर लगाकर शासकीय राशि का किया गया गबन
फर्जी एवं कुटरचित प्रमाणक तैयार कर लाखों रुपए एक श्रमिक के अकाउंट में पारिश्रमिक किया गया भुगतान
ड्राइंग डिजाइन के विपरीत घटिया निर्माण कर करोड़ों रुपए का किया गया वारा न्यारा
पूर्व वन मंत्री के करीबियों की संलिप्तता
प्रधानमंत्री कार्यालय एवं कमिश्नर सरगुजा ने भी दिया जांच का आदेश
संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोतवाली अंबिकापुर में अपराध दर्ज करने का दिया आवेदन

छत्तीसगढ़ रिपोर्टर/ डी.के सोनी अधिवक्ता
अम्बिकापुर/बिलासपुर 02 अप्रैल 2025। मामला सरगुजा वन मंडल के तत्कालीन वन मंडलाधिकारी पंकज कमल एवं वर्तमान वन मंडलाधिकारी शेखर तथा तत्कालीन परिक्षेत्राधिकारी गजेंद्र दोहरे एवं वर्तमान परिक्षेत्राधिकारी निखिल पैकरा के द्वारा गोदाम निर्माण में करोड़ों रुपए का फर्जी बिल वाउचर लगाकर शासकीय राशि का गबन करने के संबंध में एवं शासकीय राशि का भुगतान करने में किए गए कूट रचना एवं फर्जीवाड़ा के संबंध में डॉक्टर डी.के. सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा कोतवाली थाना अंबिकापुर में दिनांक…………….. को संबंधित लोगों के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराए जाने हेतु 2500 पेजों के साथ शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह लेख किया गया है कि कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर के द्वारा दिनांक 24/2/2021 के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महाप्रबंधक वन वृत्त सरगुजा को पत्र लिखते हुए तेंदूपत्ता भंडारण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं नवीन गोदाम निर्माण की स्वीकृति भेजा गया जिसमें सरगुजा जिले में कुल 8 गोदामों की स्वीकृति प्रदान की गई जिसमें एक फॉरेस्ट कैंपस काष्ठागर अंबिकापुर एवं ग्राम सारबाड के पास स्थित भूमि के गोदाम की स्वीकृति प्रदान की गई जिसका साइज 22 मीटर X 25 मीटर तथा गोदाम के भंडारण क्षमता 1,53,600 बोरा निर्धारित किया गया जिसमें अन्य नियम एवं शर्तों का भी उल्लेख किया गया साथ ही साथ प्रत्येक गोदाम निर्माण की कुल राशि 1,46,65,821/- रुपए निर्धारित किया गया तथा शासन के द्वारा निर्माण हेतु बनाए गए सभी नियमों का पालन करते हुए गोदाम निर्माण का कार्य संबंधित जिला यूनियन विभागीय तौर पर संपादित किए जाने का आदेश दिया गया। प्रस्तावित गोदाम के निर्माण हेतु आर्किटेक्ट का भी चयन करते हुए स्टीमेट तैयार किया गया जिसकी ड्राइंग डिजाइन भी बनाई गई थी उसके अलावा गोदाम निर्माण में फेबरिंग स्टील डिजाइन की प्रूफ डिजाइन किसी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से करने की शर्त को शामिल किया गया था साथ ही साथ गोदाम के निर्माण के पर्यवेक्षक हेतु संघ मुख्यालय द्वारा थर्ड पार्टी कंसटलेशन नियुक्त किए जाने का भी उल्लेख है जो गुणवत्ता की मात्रा के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे इसके अलावा अन्य नियमों का भी उल्लेख दस्तावेज में किया गया है जिसका पालन करते हुए ही गोदाम निर्माण का कार्य करना था जो कि नहीं किया गया। कार्यालय प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित अंबिकापुर के द्वारा दिनांक 29/5/2021 को पत्र जारी करते हुए श्री गजेंद्र दोहरे वन परिक्षेत्राधिकारी को उपरोक्त तेंदूपत्ता गोदाम निर्माण हेतु नियुक्त किया गया तथा उन्हें निर्माण कराने के लिए शर्तें निर्धारित की गई इसके अलावा दिनांक 29/5/2021 को ही श्री तारा प्रसाद कश्यप वन क्षेत्रपाल गोदाम प्रभारी अंबिकापुर को भी गोदाम निर्माण की जिम्मेदारी सौंप गई।
कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित नया रायपुर के द्वारा दिनांक 28/8/2021 को गोदाम निर्माण हेतु प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन सरगुजा के खाता में 2,34,64,314/- रुपए की राशि आहरित की गई इसी प्रकार दिनांक 17/11/2022 को प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन सरगुजा के खाते में 2,34,64,314/- रुपए की राशि का आवंटन किया गया दिनांक 9/2/2023 को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित नया रायपुर के द्वारा प्रबंध संचालक सरगुजा को 4,70,48,158/- रुपए का आवंटन किया गया कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित नया रायपुर के द्वारा दिनांक 15/10/2024 को प्रबंध संचालक सरगुजा को 1,17,00,000/- रुपए का आवंटन आदेश जारी किया गया।
उपरोक्त गोदाम निर्माण के संबंध में जो नक्शा एवं मैप तथा ड्राइंग डिजाइन तथा वर्किंग प्लान तैयार किया गया जिसमें फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, सेक्सन आफ गोडाउन ,वर्किंग प्लान, इलेक्ट्रिकल एवं फायर ले आउट प्लान, लाइनटेन बीम प्लान , सेक्सन आफ ग्राउंड बीम, एक्सवेशन प्लान, कॉलम फूटिंग प्लान, कॉलम फूटिंग डिटेल्स, सेंटर लाइन प्लान तथा ग्राउन बीम प्लांट का मैप तैयार किया गया है जिसके तहत उपरोक्त गोदाम का निर्माण करना था। उपरोक्त गोदाम निर्माण के संबंध में गोदाम निर्माण के भुगतान दिनांक 7/11/2020 से लेकर 5/10/ 2023 तक अनावेदक के द्वारा जितने भी भुगतान किए गए हैं और किस कार्य के लिए किए गए हैं जिसका इन्होंने वाउचर एवं प्रमाणक बनाया है उन सभी वाउचर एवं प्रमाणिक के संबंध में एवं भुगतान करने वाले अधिकारी एवं भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के नाम का उल्लेख का सूची बनाई गई है जिसमें क्रम संख्या 1 से लेकर 877 तक का उल्लेख है। उपरोक्त गोदाम निर्माण के संबंध में दिनांक 3/9/2024 को प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित सरगुजा के द्वारा जानकारी प्रदान की गई जिसके तहत दिनांक 15/3/2024 से 24/4/2024 तक भुगतान किए गए राशि के बिल वाउचर प्रदान किया गया है जिसमें वन मंडलाधिकारी पंकज कमल और शेखर तथा वन परिक्षेत्राधिकारी गजेंद्र दोहरे एवं निखिल पैकरा के नाम का भी उल्लेख है। दिनांक 29/1/2024 को कार्यालय प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित सरगुजा के द्वारा जानकारी प्रदान की गई जिसमें गोदाम निर्माण कार्य में संलग्न अधिकारियों की जानकारी प्रदान की गई है तथा गोदाम निर्माण कार्य की राशि भुगतान करने वाले अधिकारी के नाम की भी जानकारी प्रदान की गई जिससे यह प्रमाणित है कि उक्त कार्य में कौन से आधिकारी किस पद पर रहते हुए कार्य किए हैं का स्पष्ट उल्लेख है। शिकायत के साथ संलग्न दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि सरगुजा वन मंडल के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में वन परिक्षेत्र अंबिकापुर के अंतर्गत गोदाम निर्माण हेतु करोड़ों रुपए का आवंटन हुआ था जिसमें तत्कालीन वन मंडलाधिकारी पंकज कमल एवं तत्कालीन वन परिक्षेत्रिधिकारी गजेंद्र दोहरे एवं वर्तमान वन मंडलाधिकारी शेखर एवं निखिल पैकरा वन परिक्षेत्राधिकारी के देखरेख में गोदाम का निर्माण किया गया है उक्त गोदाम का निर्माण उपरोक्त अधिकारियों के द्वारा रायपुर के एक मुस्लिम ठेकेदार जो तत्कालीन वन मंत्री मो. अकबर के करीबी थे को दे दिया गया था जिसके द्वारा काम कराया गया लेकिन गोदाम निर्माण के संबंध में जो ड्राइंग डिजाइन स्वीकृत किया गया था उसके आधार पर निर्माण कार्य नहीं कराया गया है और आज भी उपरोक्त गोदाम अधूरे पड़े हुए हैं तथा खंडहर के रूप में दिख रहे हैं।
शासन के द्वारा जो मापदंड गोदाम निर्माण के संबंध में अनुमोदित किया गया था उसके विपरीत उपरोक्त अधिकारियों एवं ठेकेदार के द्वारा गोदाम का निर्माण किया गया है तथा घटिया स्तर का काम अधिकारियों के द्वारा ठेकेदार से मिली भगत कार्य गया है। उपरोक्त गोदाम निर्माण में जितनी लोहा, छड़, कॉलम में देना था नहीं दिया गया है साथ ही साथ गोदाम निर्माण में जिन क्वालिटी से सीमेंट, गिट्टी, बालू का प्रयोग करना था का भी प्रयोग नहीं किया गया जैसे तैसे घटिया निर्माण गोदाम का किया गया है और उसमें लगे बहुत सारे सामग्रियों का क्रय नियम विरुद्ध तरीके से किया गया है जबकि कोई भी शासकीय निर्माण कार्य शासन द्वारा निर्धारण नियमावली के तहत कराया जाता है जो कि अधिकारियों के द्वारा अपनी मोटी कमीशन के कारण शासन को करोड़ों रुपए की क्षति पहुंच जाएगी है तथा जिस कार्य का उल्लेख दस्तावेज में किया गया है वह कार्य मौका स्थल में ना कर शासकीय दस्तावेजों में गलत तरीके से कर शासकीय राशि प्राप्त करने में दस्तावेजों में कूट रचना की गई है।
किसी भी शासकीय निर्माण के कार्य में ड्राइंग डिजाइन अप्रूव होता है तथा उसका स्टीमेट बनाया जाता है और निर्माण के संबंध में कोई भी सामग्री क्रय करने के लिए भंडारण क्रय नियम बना हुआ है लेकिन निर्माण में संलग्न वन मंडलाधिकारी अन्य अधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से तथा अपने-अपने स्तर पर अपना स्वयं का लाभ देखते हुए उपरोक्त नियमों को दरकिनार कर करोड़ों रुपए का भुगतान फर्जी बिल वाउचर लगाकर किया गया है तथा मजदूरों की मजदूरी एक ही दिन में एक ही व्यक्ति को कई -कई लाख रुपए का भुगतान किया गया है जिसकी विधिवत जांच करने से करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा प्रमाणित होगी।
अधिकारियों ने स्वयं के नाम से गोदाम निर्माण में आरंग की लाखों रुपये
उपरोक्त गोदाम निर्माण के संबंध में डीएफओ पंकज कमल , श्री शेखर वन परिक्षेत्राधिकारी गजेंद्र दोहरे एवं निखिल पर के द्वारा दिनांक 30/3/2022 को 4,28,863/-रुपए, दिनांक 37/3/2022 को 6,54,469/- रुपए, दिनांक 31/3/2022 को 1,18,250/-रुपए एवं 1,99,395/-रुपए, दिनांक 21/7/2022 को 19,21,778/- रुपए, दिनांक 2/8/2022 को 19,59,041/-रुपए, दिनांक 9/9/2022 को 19,21,778/-रुपए, दिनांक 26/9/2022 को 25,533,738/-रुपए, दिनांक 28/11/2022 को 25,40,364/- रुपए का भुगतान फर्जी प्रमाणिक लगाकर स्वयं प्राप्त किया गया है। उपरोक्त गोदाम निर्माण के संबंध में दिनांक 4/3/2023 को 43,73,132/- रुपए समान क्रय हेतु तथा दिनांक 31/3/2023 को 42,73,132/-रुपए ,दिनांक 4/8/2023 को 54,48,668/-रुपए तथा दिनांक 8/9/2023 को 1,33,12,138/-रुपए एवं दिनांक 11/10/2023 को 54,48,668/- रुपए का भुगतान स्वयं अहरण किया गया है तथा अधिकारीगण उपरोक्त राशि नगद क्यों प्राप्त की गई है का भी का श कोई लेख दस्तावेजों में नहीं किया गया है इस प्रकार वन मंडलाधिकारी पंकज कमल, श्री शेखर एवं रेंजर गजेंद्र दोहरे तथा निखिल पैकरा के द्वारा फर्जी प्रमाणक लगाकर फर्जीवाड़ा किया गया है।
सहायक महाप्रबंधक को भी करोड़ों रुपए का भुगतान
यही नहीं उक्त कार्य में संलग्न सहायक महाप्रबंधक को भी वन मंडलाधिकारी के द्वारा दिनांक 21/10/2022 को 45,106/-रुपए तथा दिनांक 28/8/2021 को 2,34,65,314/- रुपए दिनांक 17/11/2022 को 2,34,65,314/-रुपए, दिनांक 9/2/2023 को 4,70,48,158/- रुपए एवं दिनांक 5/10/2023 को 1,17,00,000/- रुपए का भुगतान किया गया है।
फर्जी मजदूरों के नाम से एक ही दिन में की गई लाखों की मजदूरी भुगतान
वन मंडलाधिकारी एवं रेंजरो के द्वारा अपने-अपने पदस्थापना समय पर उपरोक्त गोदान निर्माण के लिए एक ही दिनांक को लाखों रुपए की मजदूरी का भुगतान करने के संबंध में फर्जी प्रमाणक बनाया गया है तथा फर्जी मजदूरों का नाम का उल्लेख कर लाखों रुपए की राशि भुगतान किया गया है क्योंकि एक ही दिन में एक ही मजदूर को पारिश्रमिक के रूप में लाखों रुपए का भुगतान किया गया है जो की स्पष्ट रूप से कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग अनावेदकगण के द्वारा मिली भगत कर अपने अपने स्तर पर किए गए हैं जिन मजदूरों को अनावेदकगण के द्वारा लाखों रुपए की राशि का भुगतान करने का उल्लेख किया गया है जिसमें भगवान गहिर को दिनांक 19/10/2022 को वाउचर नंबर 1 से 13 तक में कुल राशि 643740/- रुपए भुगतान किया गया दिनांक 19/10/2022 को ही मोहन लूहा को वाउचर नंबर 14 से 26 तक कुल राशि 648741/- रुपए भुगतान किया गया जितेंद्र बरभिया को दिनांक 19/10/2022 को ही वाउचर नंबर 27 से 39 तक कुल राशि 625941/- रुपए का भुगतान किया। गारा गहिर को भी दिनांक 19/10/2022 को वाउचर नंबर 40 से 52 तक कुल राशि 625941/- का भुगतान किया गया। दिनांक 30/11/2022 को फूलसाय तिर्की को वाउचर नंबर 1 से 9 तक कुल राशि 430000/- रुपए का भुगतान किया गया।
कोई भी मजदूर अंबिकापुर एवं आसपास गांव के नहीं है फर्जी लोगों का नाम एवं अकाउंट नंबर देकर करोड़ों का भुगतान किया गया है
तोफलनचंल बंछोर को दिनांक 10/3/2023 को वाउचर नंबर 1 से 23 तक कुल राशि 2136566/- रुपए एक ही अकाउंट में भुगतान किया गया। बीरत बेग को दिनांक 10/3/2023 को पारिश्रमिक भुगतान वाउचर नंबर 24 से 46 तक कुल राशि 2136566/- रुपए का भुगतान किया गया दिनांक 27/6/2023 को वाउचर नंबर 141 एवं 142 के माध्यम से एक ही अकाउंट में कुल राशि 101393/- प्रफूल कुमार भोई को भुगतान किया गया। विनोद बहरा को दिनांक 27/6/2023 को वाउचर नंबर 143 एवं 144 के माध्यम से कुल राशि 101393/- का भुगतान किया गया। लकछी भोई को भी वाउचर क्रमांक 145, 146 के माध्यम से दिनांक 27/6/2023 को ही 101393/- का भुगतान अनावेदकगण के द्वारा किया गया। फुलसाय को भी वाउचर नंबर 147, 148, 149 के माध्यम से दिनांक 27/6/2023 को ही 87210/- रुपए का भुगतान किया गया। अनावेदकगण के द्वारा संतोष नाग नामक व्यक्ति को दिनांक 23/6/2023 को वाउचर नंबर 1 से लेकर 23 तक एक ही व्यक्ति के अकाउंट में पारिश्रमिक भुगतान 2136566/- रुपए का भुगतान किया गया। दिनांक 23/642023 को ही वाउचर नंबर 24 से 46 के माध्यम से गिरी लूहा को उसके अकाउंट में 2136566/- रुपए का भुगतान अनावेदकगण के द्वारा किया गया। नवीना साहू को उनके अकाउंट में पारिश्रमिक भुगतान के रूप में वाउचर नंबर 47 से लेकर 69 तक दिनांक 23/6/2023 को ही कुल राशि 2136566/- रुपए का भुगतान वन मंडलाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी के द्वारा किया गया। इसी प्रकार दुर्गा भोई को वाउचर नंबर 70 से 92 के माध्यम से दिनांक 26/6/2023 को कुल राशि 2136566/- रुपए का भुगतान एक ही अकाउंट में किया गया जो कि संदेहास्पद है दिनांक 26/6/2023 को वाउचर नंबर 93 से 115 के माध्यम से नानचू पोध को कुल राशि 2136566/- का भुगतान किया गया संलग्न अधिकारियों के द्वारा निरंजन बेग को वाउचर नंबर 116 से 138 के माध्यम से दिनांक 27/6/2023 को 2136566/- का भुगतान किया गया। इसी प्रकार दिनांक 10/8/2023 को तोफनचंल बंछोर को वाउचर नंबर 2 से 18 के माध्यम से पारिश्रमिक के रूप में एक ही व्यक्ति के अकाउंट में राशि 899756/- रुपए का भुगतान संलग्न अधिकारियों के द्वारा किया गया। दिनांक 10/8/2023 को ही वाउचर नंबर 19 से 36 के माध्यम से संतोष नाग को पारिश्रमिक के रूप में कुल राशि 909782/- रुपए का भुगतान संलग्न अधिकारियों के द्वारा किया गया। संलग्न अधिकारियों के द्वारा गिरी लूहा को वाउचर नंबर 37 से 54 के माध्यम से दिनांक 10/8/2023 को कुल राशि 909781/- का भुगतान उसके अकाउंट में किया गया संलग्न अधिकारियों के द्वारा दिनांक 10/8/2023 को ही नवीना साहू को वाउचर नंबर 55 से लेकर 72 के माध्यम से कुल राशि 909782/- रुपए का भुगतान फर्जी बिल वाउचर के माध्यम से किया गया।
दिनांक 10/8/2023 को ही दुर्गा भोई नामक व्यक्ति को वाउचर नंबर 73 से 90 के माध्यम से कुल राशि 909782/- रुपए का भुगतान अनावेदकगण के द्वारा किया गया एवं नानचू पोध को वाउचर नंबर 92 से 108 के माध्यम से कुल राशि 909782/- रुपए का भुगतान संलग्न अधिकारियों के द्वारा मजदूरी के रूप में किया गया जो कि संदेहास्पद है इस प्रकार संलग्न अधिकारियों ने अपने-अपने स्तर पर जो व्यक्ति कभी मजदूरी का काम नहीं किया है और वह कभी गोदाम निर्माण के समय उपस्थित नहीं रहा है उनके अकाउंट में लाखों रुपए का फर्जी मजदूरी भुगतान करने का प्रमाणक संलग्न अधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर बनाया गया है जिसमें सभी अधिकारीगण का हस्ताक्षर भी अंकित है जबकि वास्तव में उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा गोदाम निर्माण में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है सिर्फ फर्जी भुगतान प्राप्त करने के लिए पूर्व वन मंत्री मो. अकबर के आदमियों से मिली भगत कर मोटी कमीशन प्राप्त करने के उद्देश्य उपरोक्त व्यक्तियों का नाम उल्लेख किया गया है। कार्य में संलग्न अधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से मिली भगत का सुनियोजित तरीके से कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर गोदाम निर्माण में करोड़ों रुपए का गोलमाल करने तथा शासकीय राशि का गबन करने के संदर्भ में श्री पंकज कमल वन मंडलाधिकारी, श्री शेखर वन मंडलाधिकारी तथा श्री शेखर वन मंडलाधिकारी तथा वन परिक्षेत्राधिकारी श्री गजेंद्र दोहरे एवं निखिल पैकरा के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 318, 338, 336 भा. न्या. सं. 2023 एवं अन्य धाराओं के तहत प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराए जाने हेतु कोतवाली अंबिकापुर में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त संबंध में डी.के. सोनी के द्वारा कमिश्नर सरगुजा संभाग अंबिकापुर के समक्ष भी शिकायत किया गया था जिसमें कमिश्नर सरगुजा संभाग के द्वारा दिनांक 7/3/2025 को मुख्य वन संरक्षक वनवृत्त सरगुजा अंबिकापुर को पत्र जारी का शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्यों की बिंदुवार जांच करकट तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत सहित यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का आदेश दिया है साथ ही साथ प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली के सेक्शन ऑफिसर केशर महादेव शर्मा के द्वारा दिनांक 4/3/2025 को मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को डी.के. सोनी के शिकायत आवेदन पर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है।