कंगना की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, 8 जनवरी को बांद्रा पुलिस के सामने पेश होने का आदेश

Chhattisgarh Reporter
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छत्तीसगढ़ रिपोर्टर          

मुंबई 24 नवंबर 2020। कंगना रनोट की याचिका पर सुनवाई करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें 8 जनवरी को दोपहर 12 से 2 बजे के बीच बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “हम इतना कर सकते हैं कि आपको समय दे सकते हैं। हम याचिकाकर्ताओं (कंगना और उनकी बहन रंगोली) को गिरफ्तारी से बचा सकते हैं। उन्हें जनवरी में पुलिस के सामने पेश होने दीजिए।”

कंगना और उनकी बहन रंगोली ने मुंबई पुलिस की FIR को रद्द करने की अपील की थी। FIR के मुताबिक दोनों बहनों पर धर्म के आधार पर लोगों को भड़काने की कोशिश करने और राजद्रोह के आरोप हैं।

कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी के मुताबिक कंगना और रंगोली ने हाईकोर्ट में यह अपील भी की थी कि पूछताछ के लिए पुलिस के समन पर स्टे दिया जाए और पुलिस को निर्देश दिए जाएं को कोई सख्त कार्रवाई नहीं करे।

पुलिस ने कंगना को 3 बार समन भेजा

पुलिस ने पिछले हफ्ते कंगना और रंगोली को तीसरी बार समन जारी कर 23 और 24 नवंबर को पेश होने के लिए कहा था। हालांकि, वे सोमवार को भी पेश नहीं हुईं, बल्कि हाईकोर्ट में FIR रद्द करने की अर्जी लगा दी।

क्या है पूरा मामला?

बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट के 17 अक्टूबर के आदेश के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट में बॉलीवुड कास्टिंग डायरेक्टर और फिटनेस ट्रेनर मुनव्वर अली सैयद ने अर्जी लगाई थी। सैयद ने कंगना के कुछ ट्वीट का जिक्र करते हुए कहा था कि कंगना बॉलीवुड को नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का हब बताकर इंडस्ट्री का अपमान कर रही हैं। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर और टीवी इंटरव्यू के जरिए वे हिंदू-मुस्लिम कलाकारों के बीच फूट डाल रही हैं।

कंगना, रंगाली के खिलाफ 4 धाराओं में केस दर्ज

बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कंगना और रंगोली के खिलाफ CRPC की धारा 156 (3) के तहत FIR दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे। इस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने कंगना और उनकी बहन के खिलाफ 4 धाराओं में केस दर्ज किया था।

  • धारा 153 A: धर्म, भाषा, नस्ल के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करने का आरोप।
  • धारा 295 A: धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप।
  • धारा 124 A: राजद्रोह का आरोप।
  • धारा 34: एक से ज्यादा लोगों पर एक जैसी मंशा से काम करने का आरोप।

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