छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
रायपुर 08 दिसम्बर 2021 । बस्तर-सरगुजा संभाग और कोरबा जिले के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में नियुक्तियां पूरी नहीं हो पा रही हैं। समस्या है कि इन स्कूलों में नियुक्ति के लिए अंग्रेजी बोलने वाले स्थानीय शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। इन पदों को भरने के लिए राज्य सरकार ने भर्ती में स्थानीय होने की शर्त हटा दी है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह मामला आया। तय हुआ कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भर्ती के लिए शिक्षकों के उन संभागों और जिले का ही मूल निवासी होने की शर्त हटा ली जाए। इस फैसले से सामान्य जिलों के युवाओं को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है।
सरकार ने बस्तर और सरगुजा संभाग के सभी जिलों के अलावा बिलासपुर संभाग के कोरबा जिले की सरकारी नियुक्तियों में स्थानीय निवासी होना ही अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बंद रही स्कूली बसों के त्रैमासिक शुल्क को भी माफ कर दिया है। सरकार ने यह छूट एक जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक के लिए दी है। इससे निजी स्कूल संचालकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
गरीबों को मिलता रहेगा मुफ्त राशन
सरकार ने राशनकार्ड पर गरीबों को अतिरिक्त राशन के मुफ्त वितरण को जारी रखने का निर्णय लिया है। इस पर 223 करोड़ 58 लाख रुपए का खर्च आंका गया है। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को इसकी प्रतिपूर्ति मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना से की जाएगी।
सिटी बसों का किराया बढ़ेगा
कैबिनेट ने सिटी बसों का किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। डीजल मूल्य वृद्धि के बाद इसकी मांग प्रस्तावित थी। परिवहन विभाग ने यात्री किराये में वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। यह किराया संविदा पर लिए गए वाहनों का भी बढ़ेगा।
आबकारी भर्ती में कर्मचारियों को छूट
सरकार ने आबकारी विभाग की सीमित भर्ती में विभाग के कर्मचारियों को आयु सीमा में एक बार के लिए छूट देने का फैसला किया है। आबकारी उपनिरीक्षक की यह सीमित भर्ती होने वाली है। ऐसे में तय उम्र से अधिक के कर्मचारी भी इसमें शामिल हो सकेंगे। यह छूट केवल एक बार के लिए होगी।
RDA को एक रुपए में मिलेगी नगर निगम की जमीन
सरकार ने रायपुर नगर निगम की जमीन का पट्टा रायपुर विकास प्राधिकरण को एक रुपए प्रति वर्गफुट की दर से देने का फैसला किया है। यह जमीन पहले से ही RDA को आवंटित की जा चुकी है। यह जमीन कटोरा तालाब, पुरैना, अमलीडीह, तेलीबांधा, रायपुरा, बोरियाखुर्द, सरोना, हीरापुर, देवेंद्र नगर, पंडरीतराई और फाफाडीह में है। इस तरह की कुल 162.32 एकड़ जमीन में से 158.50 एकड़ आवासीय प्रयोजन के लिए दी गई है। शेष 3.81 एकड़ जमीन का व्यावसायिक उपयोग होना है।
निजी संस्थाओं के जरिए भी बेचा जा सकेगा कम्पोस्ट
गोठानों में बने कम्पोस्ट की बिक्री में अब निजी संस्थाओं को फर्म को भी शामिल किया जा सकेगा। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी। अब उत्पादित कम्पोस्ट को सहकारी समितियों के जरिए निजी संस्था को विक्रय के लिए दिया जा सकेगा।
पिछड़ा वर्ग आयोग में उपाध्यक्ष का पद बनाया
कैबिनेट ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में उपाध्यक्ष का नया पद बनाने को मंजूरी दी है। इसके लिए कानून में संशोधन करना होगा। सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह संशोधन विधेयक लाएगी।