छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
बिलासपुर 17 अगस्त 2023। राज्य शासन के निर्देशानुसार नेशनल एवं स्टेट हाईवे में घुमन्तू पशुओं के कारण होने वाले दुर्घटनाओं से बचाव के लिये सड़क में घूम रहे पशुओं में रेडियम बेल्ट एवं ईयर टैग लगाने का कार्य निरंतर जारी है। साथ ही पशुओं को सड़क से हटाकर गोठान गौशाला में विस्थापित करने का कार्य जिला प्रशासन, पशुधन विकास विभाग, नगर पालिक निगम एवं जिला पंचायत के द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर किया जा रहा है। पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा जिले के प्रमुख नेशनल एवं स्टेट हाईवे के लिये 10 अलग-अलग दलों का गठन किया गया है जो सतत् रूप से आवारा पशुओं में रेडियम बेल्ट एवं टेप लगाने के साथ-साथ पशुओं में ईयर टैगिंग कर उनका चिन्हांकन कर रहे हैं। कलेक्टर द्वारा पशु अतिचार अधिनियम 1871 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों में विचरण कर रहे पशुओं को कांजी हाउस में बंद कर पशुपालक के विरूद्ध धारा 12 के तहत अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने का आदेश जारी किया गया है जिसमें पशुपालकों पर अधिकतम रू. 1000 एवं पुनरावृत्ति होने पर 500 अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है।
इस कार्य के लिये ग्राम पंचायत सचिवों को अधिकृत किया गया है। अब तक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 71 पशुपालकों से 11900 रूपये एवं नगरीय क्षेत्रों के 35 पशुपालकों से 24500 रूपये इस प्रकार कुल 106 पशुपालकों से कुल 36400 रूपये का जुर्माना राशि अधिरोपित किया गया है। जिले में अब तक सड़कों से 1000 घुमन्तू पशुओं को जप्त किया गया है जिनको नगर निगम के काउ कैचर वाहन से जिला प्रशासन द्वारा चिन्हांकित गोठान और गौशाला में विस्थापित किया जा रहा है। सड़कों से जप्त किये गये पशुओं में अब तक 168 पशु मोपका गोठान में, 396 पशु रहंगी गोठान में, 210 पशु पाराघाट गोठान में एवं 40 पशु भृगुऋषि गौशाला में विस्थापित किये गये हैं तथा 44 नर पशुओं को बैलजोड़ी इकाई के रूप में जिले के कोटा विकासखंड के बैगा बिरहोर हिताग्रहियों को निःशुल्क वितरित किया गया है और 141 पशुओं को उनके पशुपालकों को सुपुर्द किया गया है।
पशु चिकित्सा विभाग द्वारा गठित दलों के द्वारा अब तक 1057 घुमन्तू पशुओं में रेडियम बेल्ट एवं 206 पशुओं में रेडियम टेप लगाये गये हैं। इसके साथ ही 1145 घुमन्तू जप्त पशुओं में ईयर टैगिंग किया गया है एवं विभाग द्वारा उपरोक्त कार्य निरंतर जारी है। पशुपालकों से अपील की गई है कि वे अपने पशुओं को सड़कों पर ना छोड़े एवं पशुओं में लगाये गये रेडियम बेल्ट एवं टेप को न निकाले।