बार काउंसिल ने भी किया समलैंगिक विवाह का विरोध, प्रस्ताव पारित कर कहा- संसद पर छोड़ दें

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छत्तीसगढ़ रिपोर्टर  

नई दिल्ली 24 अप्रैल 2023। बार काउन्सिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह मुद्दे की सुनवाई किये जाने पर रविवार को अपनी चिंता जताते हुए कहा कि इस तरह के संवेदनशील विषय पर शीर्ष न्यायालय का फैसला भविष्य की पीढ़ियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और इसे विधायिका के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। वकीलों के संगठन ने एक प्रस्ताव में कहा,‘‘भारत विभिन्न मान्यताओं को संजो कर रखने वाले विश्व के सर्वाधिक सामाजिक-धार्मिक विविधता वाले देशों में से एक है। इसलिए, बैठक में आम सहमति से यह विचार प्रकट किया गया कि सामाजिक-धार्मिक और धार्मिक मान्यताओं पर दूरगामी प्रभाव डालने वाला कोई भी विषय सिर्फ विधायी प्रक्रिया से होकर आना चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया है, ‘‘इस तरह के एक संवेदनशील विषय पर शीर्ष न्यायालय का कोई भी फैसला हमारे देश की भविष्य की पीढ़ी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है।” सभी राज्य बार काउंसिल के प्रतिनिधियों की भागीदारी वाली संयुक्त बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें कहा गया है, ‘‘निश्चित तौर पर विधायिका द्वारा बनाये गये कानून सचमुच में लोकतांत्रिक हैं, क्योंकि वे विचार विमर्श की प्रक्रिया से होकर गुजरने के बाद बनाए जाते हैं और समाज के सभी वर्गों के विचारों को प्रदर्शित करते हैं। विधायिका लोगों के प्रति जवाबदेह है।”

प्रस्ताव में कहा गया है, ‘‘इस तरह, संयुक्त बैठक में आम सहमति से यह विचार प्रकट किया गया कि समलैंगिक विवाह के मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए और विविध सामाजिक-धार्मिक पृष्ठभूमि से हितधारकों के होने के मद्देनजर यह सलाह है कि विभिन्न सामाजिक, धार्मिक समूहों को शामिल कर परामर्शदात्री प्रक्रिया करने के बाद सक्षम विधायिका द्वारा इसका निपटारा किया जाए।

बीसीआई ने कहा, ‘‘इस विषय के उच्चतम न्यायालय में लंबित होने के बारे में जान कर देश का प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति अपनी संतान के भविष्य को लेकर चिंतित है।” वकीलों के संगठन ने कहा, ‘‘देश के 99.9 प्रतशित लोग हमारे देश में समलैंगिक विवाह के विचार के खिलाफ हैं।” इसने कहा, ‘‘शीर्ष न्यायालय से अनुरोध किया जाता है और देश के लोगों के एक बहुत बड़े हिस्से की भावनाओं का सम्मान करने की उम्मीद की जाती है।”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- सोमवार को होगी आखिरी बहस
सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को लगातार तीसरे दिन की सुनवाई करते हुए आगे की बहस के लिए 13 वकीलों के नाम गिनाए थे। साथ ही कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस सोमवार को खत्म होगी। इसके लिए वकील आपस में चर्चा कर समय का बंटवारा कर लें।

बता दें कि इस केस में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे हैं। जबकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी बहस कर रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार सुनवाई का विरोध कर रही है। केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को प्रकृति के खिलाफ बताया है। याचिकाओं पर सीजेआई की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय पीठ सुनवाई कर रही है। जिसमें न्यायमूर्ति एसके कौल, न्यायमूर्ति रवींद्र भट, न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा शामिल हैं।

21 पूर्व न्यायाधीशों ने जताया था विरोध
समलैंगिक विवाह के विरोध में 29 मार्च को देश के पूर्व न्यायाधीशों के एक समूह ने चार पन्नों का एक खुला पत्र लिखा था। जिसमें 21 पूर्व न्यायाधीशों ने कहा कि जो लोग इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठा रहे हैं, हम सम्मानपूर्वक उनसे आग्रह करते हैं कि वे भारतीय समाज और संस्कृति के सर्वोत्तम हित में ऐसा करने से बचें। इसके परिणाम विनाशकारी होंगे।

भारत में विवाह का मतलब सिर्फ इच्छापूर्ति नहीं
पूर्व न्यायाधीशों ने कहा था कि भारत में विवाह का मतलब सिर्फ शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं है। बल्कि इससे दो परिवारों के बीच सामाजिक, धार्मिक और संस्कारों का गठबंधन होता है। दो विपरीत लिंगी के बीच शादी से उत्पन्न संतान समाज के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य से विवाह के महत्व का ज्ञान न रखने वाले कुछ समूहों ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने मांग की थी कि इसका मुखर होकर विरोध किया जाना चाहिए।

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