स्वतंत्र भारद्वाज को कोर्ट से मिली तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत

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छत्तीसगढ़ रिपोर्टर  

नई दिल्ली, 15 सितंबर 2026। पटियाला हाउस कोर्ट ने जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट के मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। भारद्वाज को निशु आजाद के पिता पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

क्या था विवाद?
यह घटना दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे एक विरोध प्रदर्शन के दौरान घटी थी। प्रदर्शन के दौरान हालात बेकाबू हो गए और वहां हंगामा शुरू हो गया।

निशु आजाद के पिता संग हुई थी मारपीट
इस हंगामे के बीच निशु आजाद के पिता के साथ कथित तौर पर गंभीर मारपीट की गई थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्वतंत्र भारद्वाज को आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया था।

अदालत का फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों को संज्ञान में लिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को फौरी राहत देते हुए तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है। अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही और निर्देश तय करेगी।

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