
छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
रांची 29 अगस्त 2023। रांची की एक विशेष सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को चारा घोटाले के एक मामले में 52 लोगों को अलग-अलग अवधि की कैद की सजा सुनाई। इसमें अधिकतम तीन साल की सजा सुनाई जा सकती है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव ने मामले में 35 अन्य को बरी कर दिया। मामला एकीकृत बिहार के डोरंडा कोषागार से 36.59 करोड़ रुपये की फर्जी निकासी से जुड़ा है। यह रकम 1990 से 1995 के बीच निकाली गई।
कई आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील संजय कुमार ने बताया कि सजा का एलान एक सितंबर को किया जाएगा। डोरंडा, देवघर, दुमका और चाईबासा जैसे कोषागारों से फर्जी तरीके से करोड़ों रुपये निकाले जाने का घोटाला 1990 के दशक में उजागर हुआ था, जब झारखंड बिहार का हिस्सा था। राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद उन हाई-प्रोफाइल राजनेताओं में से एक हैं, जिन्हें इस मामले में दोषी ठहराया गया था। फिलहाल वह खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर हैं।
2.1 करोड़ रुपये की अवैध स्प्रिट जब्त, एक गिरफ्तार
इस बीच पलामू जिले में 2.1 करोड़ रुपये की अवैध स्प्रिट जब्त की गई। इस दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस ने सोमवार को बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए छतरपुर पुलिस थाने के उत्पाद शुल्क अधिकारियों और कर्मियों ने रविवार को कौल गांव में छापा मारा और 12,000 लीटर स्प्रिट जब्त किया। छापेमारी में मदन विश्वकर्मा नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जब्त की गई स्प्रिट अवैध शराब बनाने के लिए थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है।