छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
कोलकाता 27 अप्रैल 2023। कलकत्ता हाई कोर्ट ने रामनवमी समारोह के दौरान हावड़ा जिले के शिबपुर में हुई हिंसा की जांच बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंप दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवज्ञानम के नेतृत्व वाली वाली खंडपीठ ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए जांच को पश्चिम बंगाल पुलिस से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।
अधिकारी ने जनहित याचिका में हिंसा के दौरान बम विस्फोट होने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच एनआईए को सौंपने का अनुरोध किया था। अदालत ने राज्य पुलिस को दो सप्ताह के भीतर मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज केंद्र सरकार को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। केंद्र को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज एनआईए को देने के लिए कहा गया।
शुभेंदु अधिकारी ने दायर की थी याचिका
बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट की कार्यकारी चीफ जस्टिस टीएस शिवागननम की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले को बंगाल पुलिस से एनआईए को सौंपने का आदेश दिए। अपनी जनहित याचिका में अधिकारी ने कहा था कि रामनवमी पर हुई हिंसा में बमबाजी हुई है और इसकी जांच एनआईए द्वारा कराई जानी चाहिए। इसी याचिका पर कोर्ट ने बंगाल पुलिस को मामले से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज केंद्र सरकार को दो हफ्ते के अंदर सौंपने के निर्देश दिए। साथ ही केंद्र को इन दस्तावेजों को एनआईए को भेजने के लिए कहा गया है।