सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के टॉप अधिकारियों को जेल से किया रिहा; अब्दुल्ला आजम की याचिका पर होगी सुनवाई

शेयर करे

छत्तीसगढ़ रिपोर्टर  

नई दिल्ली 20 अप्रैल 2023। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग के टॉप अधिकारियों को राहत देते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों पर स्टे लगा दिया है, जिसके तहत अधिकारियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।  इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें प्रस्ताव दिया गया था कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाए। प्रस्ताव में रिटायर्ड जजों को घर के कामकाज के लिए घरेलू सहायक देने की मांग की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार अप्रैल को अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे। हालांकि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इस पर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के वित्त सचिव एस एम ए रिजवी और विशेष सचिव (वित्त) सरयू प्रसाद मिश्रा पर कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए दोनों अधिकारियों को हिरासत में लेने का निर्देश दिया था। 

हाईकोर्ट के इन निर्देशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अधिकारियों को राहत देते हुए उन्हें हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट अब शुक्रवार को इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा। 

अब्दुल्ला आजम की याचिका पर होगी सुनवाई
विरोध प्रदर्शन मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में अब्दुल्ला आजम ने मांग की है इलाहाबाद होईकोर्ट द्वारा धरना प्रदर्शन मामले में उन्हें दोषी ठहराए जाने पर रोक लगे। अब सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करेगा। बता दें कि 29 जनवरी 2008 को मुरादाबाद के छजलैट में पुलिस चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने सपा नेता अब्दुला आजम की कार को चेकिंग के लिए रोका तो अब्दुल्ला आजम वहीं धरने पर बैठ गए थे। इस पर पुलिस ने अब्दुल्ला आजम और कई अन्य सपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया है और दो साल की सजा सुनाई है। 

Leave a Reply

Next Post

मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से नहीं मिली राहत, अर्जी खारिज

शेयर करे छत्तीसगढ़ रिपोर्टर   नई दिल्ली 20 अप्रैल 2023। मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी ने उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। बता दें कि सूरत की एक सत्र […]

You May Like

3000 रुपये पेंशन, 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस... चुनाव से पहले राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान....|....भारत की नारी शक्ति की उपलब्धियां गौरव का स्रोत हैं: पीएम मोदी....|....कलचा गांव में रंग लगाने के विवाद में दो लोगों की हत्या, पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार....|....दिल्ली के बाजारों में युद्ध का असर, इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा; बासमती चावल के दाम गिरे....|....भाई ने लांघीं बर्बरता की हदें: हिमशिखा के शरीर पर थे 80 से ज्यादा जख्म, छलनी हो गया था लिवर, किडनी और हार्ट....|....बोर्ड परीक्षाएं खत्म होने की खुशी पड़ी जिंदगी पर भारी, ओडिशा में पांच स्कूली छात्रों की डूबने से मौत....|....ईरान के कई तेल डिपो पर अमेरिका और इस्राइल का बड़ा हमला, तेहरान में धुएं और आग से दहशत....|....अकेली महिला ने गांव में जला दी शिक्षा की अलख, 140 बालिका बनी स्टेट खिलाड़ी....|....न्यूयॉर्क मेयर ममदानी के आवास पर बम हमले की कोशिश, हिरासत में दो लोग; स्थिति तनावपूर्ण....|....मोदी सरकार ने देश को शर्मसार किया - दीपक बैज