परिवार की संयुक्त फोटो भी अनिवार्य

छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
रायपुर, 31 अक्टूबर 2026। राज्य में खाद्य विभाग ने फर्जी राशन कार्डों पर रोक लगाने और अपात्र हितग्राहियों की पहचान करने के उद्देश्य से ‘स्मार्ट पीडीएस 2.0’ के तहत आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब बीपीएल और एपीएल दोनों श्रेणियों के राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदकों को 40 बिंदुओं में विस्तृत जानकारी देनी होगी। हालांकि, राशन कार्ड की पात्रता शर्तें मौजूदा व्यवस्था की तरह ही यथावत रखी गई हैं। वर्तमान में प्रदेश भर में 83.31 लाख से अधिक राशन कार्ड पंजीकृत हैं।
परिवार के सभी सदस्यों की संयुक्त फोटो होगी आवश्यक
स्मार्ट पीडीएस 2.0 प्रणाली में सबसे प्रमुख बदलाव राशन कार्ड पर लगने वाले चित्र से जुड़ा हुआ है। पुरानी व्यवस्था में केवल परिवार की महिला मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो लगाई जाती थी। नए नियमों के अनुसार अब राशन कार्ड में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों का एक ही फ्रेम में खिंचवाया गया संयुक्त चित्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, आवेदन फॉर्म में यह भी जानकारी मांगी जा रही है कि घर में एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन और एलपीजी गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं। आवेदकों को परिवार के मुखिया के बैंक खाते का विवरण, संपत्ति का ब्योरा तथा सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी देनी होगी।
नए आवेदकों और नाम संशोधन कराने वालों पर असर
प्रदेश में राशन कार्ड बनाने और उनमें संशोधन कराने की प्रक्रिया वर्ष भर जारी रहती है। इस कारण नए नियमों का सीधा प्रभाव नए आवेदकों के साथ-साथ उन परिवारों पर भी पड़ेगा, जिन्हें राशन कार्ड में किसी सदस्य का नाम जुड़वाना या हटवाना है। पूर्व में बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए अधिक दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते थे, परंतु अब एपीएल कार्डधारकों के लिए भी औपचारिकताएं बढ़ा दी गई हैं। नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन मॉड्यूल से जोड़ दिया गया है। नाम जुड़वाने के लिए संबंधित सदस्य के दस्तावेज के साथ नाम जोड़ने का कारण बताना होगा, वहीं नाम हटवाने के लिए भी स्पष्ट वजह दर्ज करनी होगी।
स्मार्ट पीडीएस 2.0 पोर्टल से ही होंगे आवेदन
खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि राशन कार्ड के लिए अब कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी आवेदकों को ‘स्मार्ट पीडीएस 2.0’ के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। यदि फॉर्म भरते समय 40 बिंदुओं में से कोई भी जानकारी अधूरी रह जाती है या आवश्यक दस्तावेज पूरी तरह अपलोड नहीं होते हैं, तो डिजिटल प्रणाली आवेदन को स्वीकार नहीं करेगी। ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद राशन कार्ड का भौतिक वितरण पूर्व की भांति संबंधित जोन कार्यालयों से ही किया जाएगा। आवेदन के लिए आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, शैक्षणिक योग्यता और वैवाहिक स्थिति जैसे दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं।


