छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
नई दिल्ली 23 मार्च 2023। सूरत की एक अदालत द्धारा राहुल गांधी को दो साल की कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार अपनी पूरी ताकत लगाकर राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश में लगी हुई है लेकिन मेरा भाई न कभी डरा है, और न कभी डरेगा।
प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि, डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम, दाम, दंड, भेद लगाकर राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं, न कभी डरेंगे। सच बोलते हुए जिये हैं, सच बोलते रहेंगे। देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत व करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है। बता दें कि, सूरत की अदालत ने ‘‘मोदी सरनेम” संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई।
सजा पर 30 दिन की रोक
अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें। फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। वह आज सुबह सूरत पहुंचे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील बाबू मंगुकिया ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने कांग्रेस नेता को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया। ये धाराएं मानहानि और उससे संबंधित सजा से जुड़ी हैं।
राहुल गांधी को सजा पर केजरीवाल दुखी, बोले- ‘किसी को ऐसे फंसाना ठीक नहीं’
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूरत की एक अदालत द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनके प्रति समर्थन जताते हुए गुरुवार को कहा कि लोकसभा सदस्य को इस तरह मानहानि के मुकद्दमे में फंसाना ठीक नहीं है तथा वह अदालत के निर्णय से असहमत हैं। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा के विरोधी दलों एवं नेताओं पर मुकद्दमे कर उन्हें फंसाने की साजिश हो रही है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, कि ग़ैर भाजपा नेताओं और पार्टियों पर मुक़द्दमे करके उन्हें ख़त्म करने की साज़िश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि के मुक़दमे में फ़ंसाना ठीक नहीं।” आप के शीर्ष नेता ने कहा, ‘‘जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं।
बता दें कि सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम” संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें। फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। वह आज सुबह सूरत पहुंचे।