छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
दुर्ग 28 जुलाई 2022। छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के एक विधायक के खिलाफ दुर्ग जिला न्यायालय ने धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। विधायक पर लाभ के दोहरे पद में रहने और एक महिला को गर्व इंस्टीट्यूट का मेंबर व डायरेक्टर बनवाने का लालच देकर 23.25 लाख रुपये ठगी का आरोप है। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करने के बाद कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग अमृता दिनेश मिश्रा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद न्यायालय ने धारा 420 के तहत अपराध करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद सियासी गलियारों हड़कंप मच गया।
मिली जानकारी के मुताबिक धमतरी जिले के सिहावा से विधायक लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ कोर्ट ने अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है। लक्ष्मी ध्रुव भिलाई के पुरई उतई स्थित गर्व इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एवं टेक्नोलॉजी संस्थान की अध्यक्ष थीं। वह 2010 से 2018 तक इस पद पर रहीं। उन्होंने प्रगति महिला गोंड़वाना समाज की सदस्य सेक्टर-7 भिलाई निवासी पूर्णिमा ठाकुर को गर्व इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एवं टेक्नोलॉजी संस्थान में सदस्य और उसके बाद डायरेक्टर बनाने का लालच दिया। लक्ष्मी ध्रुव ने पूर्णिमा ठाकुर से 23.25 लाख रुपये की डिमांड की थी। पूर्णिमा ठाकुर ने किस्तों में संस्थान के खाते में पैसे ट्रांसफर भी कर दिए। पूर्णिमा ठाकुर 2010 से 2013 तक संस्था में रही। उन्होंने 1300 रुपये प्रतिमाह पेट्रोल भत्ता भी लिया। 2013 में लक्ष्मी ध्रुव ने पूर्णिमा ठाकुर को यह कहते हुए निकाल दिया कि संस्था की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। रुपये लाभांश के साथ लौटने की बात भी कही गई थी।