गौरेला में अवैध शिकार के दौरान युवक की मौत, 12 आरोपी गिरफ्तार

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साक्ष्य मिटाने का भी किया था प्रयास

छत्तीसगढ़ रिपोर्टर  

गौरेला 20 जुलाई 2026। गौरेला थाना क्षेत्र के दरमोहली गांव में अवैध शिकार के दौरान एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने लगभग 20 दिन बाद इस मामले का खुलासा करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने घटना के बाद साक्ष्य मिटाने और मामले को छिपाने का प्रयास किया था। उन्होंने मृतक के परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी थी।

पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल की गई एक भरमार बंदूक, एक एयर गन और तीन मोबाइल फोन जब्त किए हैं। 28 जून 2026 को ग्राम कोटवार हरिश्चंद्र पनिका ने पुलिस को सूचना दी थी। उन्होंने बताया कि दरमोहली निवासी सरवन सिंह कुशराम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों ने पुलिस को बताए बिना जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। प्रारंभिक पूछताछ में परिजनों ने सरवन की मौत पेट दर्द और खून की उल्टी से बताई। हालांकि, घटनास्थल पर कमरे में खून के धब्बे मिलने से पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की।

जांच के दौरान 17 जुलाई को मृतक के बड़े भाई पवन सिंह ने पुलिस को वास्तविक घटना की जानकारी दी। उसने बताया कि 27 जून को गांव के कुछ लोग उसे जंगल ले गए थे। वहां सरवन सिंह का शव पड़ा था। मौजूद लोगों ने स्वीकार किया कि वे सभी जंगल में जंगली जानवर का अवैध शिकार करने गए थे। इसी दौरान रामायण सिंह कुशराम द्वारा चलाई गई भरमार बंदूक की गोली सरवन सिंह के सीने में लग गई। गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद सभी आरोपी पवन सिंह से माफी मांगने लगे। उन्होंने पुलिस को जानकारी न देने का दबाव बनाया। जब पवन सिंह ने इसका विरोध किया, तो उसे गोली मारने की धमकी दी गई। बाद में मृतक के पिता देवशरण सिंह को भी जंगल बुलाकर धमकाया गया। डर के कारण परिवार ने पुलिस को बीमारी से मौत होने की झूठी जानकारी दी। अगले दिन आरोपियों की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिससे पोस्टमार्टम नहीं हो सका।

मर्ग जांच और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने हत्या, साक्ष्य मिटाने, आपराधिक धमकी और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। रामायण सिंह कुशराम, संतलाल सिंह धुर्वे, लक्ष्मण यादव, कमलेश कुमार सलाम, कैलाश सिंह, अर्जुन सिंह, बलराम सिंह गोंड, अवधराज उर्फ अधरू गोंड, सुरजन सिंह धुर्वे, बैधा उर्फ बेदराम गोंड, भान सिंह उर्फ भानू और मुरारी गोंड सहित 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

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