फरवरी से देशभर में 100% कैपिसिटी के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, COVID-19 के नियमों का रखा जाएगा खयाल, सरकार से मिली अनुमति

Chhattisgarh Reporter
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छत्तीसगढ़ रिपोर्टर          

देशभर में कोरोना वायरस के चलते बीते साल की शुरुआत में सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया था। जिससे सिनेमाघर संचालकों को खासा नुकसान हुआ था। हालांकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद सिनेमाघरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोला गया था। लेकिन अब खबर है कि सिनेमाघरों को पूरी तरह से खोलने का निर्णय लिया गया है। 

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि देश में 1 फरवरी से सिनेमा हॉल को 100% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी जा रही है। साथ ही सिनेमा हॉल में covid 19 संबंधित सभी दिशानिर्देशों का पालन भी किया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित कर रही है। दो शो के बीच में थोड़ा समय रखा जाएगा, जिससे एकदम से भीड़ ना हो।

इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर ने OTT को लेकर मिल रही शिकायतों पर भी संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि OTT पर चलने वाले कुछ सीरियल के बारे में बहुत शिकायतें आई हैं उसका संज्ञान लिया गया है। OTT की फिल्म, कार्यक्रम, डिजिटल अखबार पर प्रेस काउंसिल, केबल टेलीविजन, सेंसर बोर्ड का कानून लागू नहीं होता था। इनके संचालन के लिए जल्द ही सुचारू व्यवस्था की घोषणा की जाएगी।

बता दें कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिनेमा हॉल को खोलने की इजाजत दी थी। जिसके तहत दो दर्शकों के बीच एक कुर्सी खाली रखने की अनिवार्यता थी। सिनेमा हॉल के पूरी क्षमता से नहीं खुलने के कारण फिल्म निर्माता फिल्मों को रिलीज करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। जिसके कारण सिनेमाघर संचालकों को नुकसान उठाना पड़ रहा था।

सिनेमाघरों में लागू होंगे ये नियम –

मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के अंतर्गत सभागार और आम क्षेत्रों में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।  सिनेमाघरों में प्रवेश करने वाले लोगों का मास्क लगाना अनिवार्य होगा।  सिनेमाहॉल के प्रवेश करने वाले और बाहर निकालने वाले हर द्वार पर लोगों के लिए सैनेटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य है. सिनेमा हॉल में थूकना वर्जित होगा।  सिनेमाघरों में आने वाले लोगों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य होगा. यह सभी नियम 1 फरवरी से लागू होंगे और 100% कैपिसिटी के साथ सिनेमा हॉल कार्य करेंगे। 

इसके अलावा पार्किंग लॉट्स और सिनेमा हॉल के आसपास भीड़ पर नियंत्रण करने के आदेश भी दिए गए है।  पार्किंग में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. साथ ही लिफ्ट में भी ज्यादा लोगों का साथ में जाना वर्जित होगा. सिनेमा हॉल के कॉमन एरिया, लॉबी और वाशरूम के बाहर इंटरवल के समय भीड़ इक्कट्ठा होना भी वर्जित होगा।  इंटरवल में दर्शकों को अपनी सीट ना छोड़ने के लिए कहा जा सकता है, साथ ही लंबे इंटरवल भी भी रखे जाएंगे, जिससे नियमों के अनुसार अलग-अलग सीटों पर बैठे लोगों को ऑडिटोरिम में मूवमेंट करने में आसानी हो।  

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