पूर्व जज की कमेटी करेगी जांच; वीडियो और शिकायतें सौंपीं

छत्तीसगढ़ रिपोर्टर
नई दिल्ली, 05 नवंबर 2026। दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। शीर्ष अदालत ने मामले से जुड़ी याचिकाएं, वीडियो और शिकायतें पूर्व न्यायाधीश आर सुब्बाश रेड्डी की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी (HPEC) को सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत ने कमेटी से नियमित अंतराल पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं होने के कारण हाई पावर इंक्वायरी कमेटी जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकी है।
पूर्व जज आर सुब्बाश रेड्डी की अध्यक्षता में होगी जांच
जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा से संबंधित मामले की जांच अब हाई पावर कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस मामले से जुड़ी ट्रांसफर याचिकाएं, वीडियो फुटेज और शिकायतें कमेटी को उपलब्ध कराई जाएं। इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश आर सुब्बाश रेड्डी कर रहे हैं। अदालत का निर्देश है कि कमेटी उपलब्ध सामग्री के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाए। जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान जुलाई में प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के साथ हुई हिंसा के मामले में हाई पावर इंक्वायरी कमेटी (HPEC) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आम लोगों और पुलिसकर्मियों से शिकायतें मांगने के लिए देशभर के 149 अखबारों में सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित कराया गया था। हालांकि, कमेटी को हिंसा से जुड़ी अब तक बेहद कम शिकायतें मिली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर ध्यान दिया कि प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों को लेकर कमेटी के पास बहुत कम शिकायतें पहुंची हैं।


