उत्पादन बंद, फिर भी दे दिया प्रोडक्शन सर्टिफिकेट, अवर सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने दिया जांच का आदेश

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डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता

आरटीआई कार्यकर्ता ने की थी शिकायत

मामला मे० श्याम टेक्सटाइल के प्रोप्राइटर श्रीमती सुषमा बंसल द्वारा गलत प्रोडक्शन सर्टिफिकेट जारी करने का

छत्तीसगढ़ रिपोर्टर ब्यूरो

अंबिकापुर (छत्तीसगढ़)02 मार्च 2021। डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा मे० श्याम टेक्सटाइल के प्रोप्राइटर श्रीमती सुषमा बंसल एवं महाप्रबंधक अब्दुल शाकिर अंबिकापुर तथा संलग्न अन्य अधिकारियों के विरुद्ध फर्जी तरीके से प्रोडक्शन सर्टिफिकेट जारी करने के संबंध में अपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जाने तथा पंजीयन निरस्त किए जाने हेतु प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन एवं उद्योग विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के समक्ष शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें

मेसर्स श्याम टेक्सटाइल के प्रो श्रीमती सुषमा बंसल के द्वारा महाप्रबंधक कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत कर एवं झूठी जानकारी देकर दिनांक 3/6/2020 को प्रोडक्शन सर्टिफिकेट जारी कराया गया है, जबकि उक्त अवधि में किसी भी प्रकार प्रोडक्शन मेसर्स श्याम टेक्सटाइल के द्वारा नहीं किया जा रहा था। चूंकि मे० श्याम टेक्सटाइल का उद्योग टेक्सटाइल (कपड़ा) संबंधित है लेकिन अपने टेक्सटाइल में उनके द्वारा उक्त अवधि में कांक्रीट, फेंसिंग पोल का निर्माण एवं चैंग लिंक एवं वारवेट वायर इत्यादि के निर्माण का उल्लेख किया गया है तथा वर्तमान में भी उपरोक्त कार्य कराया जाना बताया जा रहा है।

मार्च 2020 से जुलाई 2020 तक कोविड-19 का दौर चल रहा था उस समय सभी कार्यालय बंद रहते थे लेकिन मे० श्याम टेक्सटाइल के प्रोप्राइटर के द्वारा महाप्रबंधक को प्रभावित कर उससे गलत प्रोडक्शन सर्टिफिकेट जारी कराया गया है आज तक ना तो मे० श्याम टेक्सटाइल के प्रोप्राइटर के द्वारा किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट का उत्पादन किया गया है और ना ही निर्माण किया गया है मात्र शासन से मिलने वाली सब्सिडी को प्राप्त करने के लिए उक्त फर्जी प्रोडक्शन सर्टिफिकेट महाप्रबंधक से मिलीभगत का जारी कराया गया है।

उपरोक्त दस्तावेज आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार के तहत निकाला गया है तथा दिनांक 2/12/2020 को एक शिकायत भी महाप्रबंधक को की गई थी। जिसके आधार पर महाप्रबंधक के द्वारा अपने ही कार्यालय के देवेंद्र गुप्ता सहायक प्रबंधक, सूर्योदय साहू सहायक प्रबंधक, जितेंद्र कुमार प्रबंधक, एल०पी० गुप्ता प्रबंधक की एक टीम बनाकर स्थल निरीक्षण कराया गया जिसमें स्थल निरीक्षण में यह प्रतिवेदन दिया गया कि इकाई का संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 22/12/2020 को किया गया स्थल निरीक्षण में इकाई का मुख्य द्वार बंद पाया गया, पुनः इकाई का स्थल निरीक्षण दिनांक 4/1/2020 को किया गया, स्थल निरीक्षण के दौरान इकाई में कांक्रीट फेंसिंग पोल का निर्माण किया जा रहा था तथा चैन लिंक का मशीन स्थापित पाई गई, किंतु उत्पादनरत नहीं पाई गई।

उक्त स्थल निरीक्षण में भी यह स्पष्ट हो गया कि चैन लिंक का उत्पादन मौके पर नहीं किया जा रहा था। सिर्फ मशीन स्थापित है जबकि जो प्रोडक्शन सर्टिफिकेट दिनांक 3/6/2020 को जारी किया गया है उसमें चैन लिंक आयरन का भी उल्लेख किया गया है। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि जारी प्रोडक्शन सर्टिफिकेट गलत तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है जो कि स्पष्ट रूप से शासन को धोखा देने जैसी स्थिति है और अपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।

विगत पिछले वर्ष मे० श्याम टेक्सटाइल में आग लग गई थी तथा प्रोडक्शन का काम पूरी तरह से बंद पड़ा था कोई भी काम नहीं कराया जा रहा था। लेकिन उसके बाद भी फर्जी तरीके से उक्त प्रोडक्शन सर्टिफिकेट शासन से सब्सिडी/ लाभ प्राप्त करने हेतु उपरोक्त सभी अधिकारियों को मिलाकर प्राप्त किया गया है। जो कि शासन के साथ धोखाधड़ी एवं अपराधिक कृत्य है।

उपरोक्त इंडस्ट्रीज का वर्तमान में मौका स्थल का निरीक्षण किया जाएगा तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी क्योंकि इनके द्वारा जो प्रोडक्ट का उल्लेख किया गया है वह कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाया जाता है। सिर्फ शासन की योजनाओं का लाभ लेकर शासन से मिलने वाली सब्सिडी राशि को हड़पने के लिए उक्त फर्जी प्रोडक्शन सर्टिफिकेट बनवाया गया है इसलिए उक्त प्रोडक्शन सर्टिफिकेट को तत्काल जांच कर निरस्त किया जाए साथ ही गलत दस्तावेजों एवं जानकारी प्रस्तुत करने वाले मे० श्याम टेक्सटाइल के प्रो० सुषमा बंसल के साथ-साथ महाप्रबंधक एवं निरीक्षण कार्य में संलग्न सभी अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की मांग की गई है।

उपरोक्त शिकायत की गंभीरता को देखते हुए कार्यालय अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग रायपुर के द्वारा दिनांक 11/2/2021 को संचालक उद्योग संचनालय उद्योग भवन रायपुर को एक पत्र भेजकर उपरोक्त शिकायत की जांच करने हेतु आदेशित किया गया है तथा शिकायत आवेदन में उल्लेखित तथ्यों की जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही कर कार्यालय को अवगत कराने का आदेश दिया गया है।

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