दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट लाई गईं कविता, सीबीआई ने मांगी पांच दिन की हिरासत; फैसला सुरक्षित

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छत्तीसगढ़ रिपोर्टर

नई दिल्ली 12 अप्रैल 2024। बीआरएस नेता के. कविता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई के लिए सीबीआई की ओर से हिरासत में लेने के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया। CBI ने बीआरएस नेता के. कविता की पांच दिन की हिरासत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आवेदन पर सीबीआई के साथ-साथ कविता की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। बीआरएस नेता की दो लंबित अर्जियों पर सुनवाई दोपहर 2 बजे फिर शुरू होगी। इससे पहले सीबीआई ने दलील दी है कि दक्षिण के ग्रुप के एक शराब कारोबारी ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और दिल्ली में कारोबार करने के लिए उनका साथ मांगा। केजरीवाल ने उन्हें आश्वासन दिया। हमारे पास पर्याप्त सामग्री, व्हाट्सएप चैट और संबंधित आरोपियों के बयान हैं।

सीबीआई ने दावा किया कि सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में साफ किया है कि अभिषेक बोइनपल्ली ने बताया कि विजय नायर को 100 करोड़ रुपये दिए गए थे। सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत हवाला ऑपरेटरों का बयान 11.9 करोड़ रुपये के भुगतान की पुष्टि करता है। बुचीबाबू की चैट से पता चलता है कि कविता की इंडोस्प्रिट्स में साझेदारी थी। आरोपी मनीष सिसोदिया के दबाव के कारण ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी इंडोस्प्रिट्स को लाइसेंस दिए गए थे। सीबीआई ने आगे आरोप लगाया कि बीआरएस नेता के कविता उन तथ्यों को छिपा रही हैं, जो  उनकी जानकारी में हैं। इससे पहले भी वह नोटिस के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुईं। सीबीआई के लोक अभियोजक ने मांग की कि हमें साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उनकी 5 दिन की हिरासत की जरूरत है।

आरोपी के वकील नितेश राणा ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सीबीआई की याचिका का विरोध किया। उन्होंने जांच एजेंसी पर कविता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया। सीबीआई अधिकारियों ने हाल ही में एक विशेष अदालत से अनुमति लेने के बाद कविता से जेल के अंदर पूछताछ की थी। ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था।

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