राज कुंद्रा की याचिका खारिज, जमानत को लेकर दी थी मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती

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राज कुंद्रा को 19 जुलाई की देर रात मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पोर्नोग्राफिक फिल्म रैकेट केस में गिरफ्तार किया था।

छत्तीसगढ़ रिपोर्टर

नई दिल्ली 07 अगस्त 2021। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिनजेसमैन और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा और रयान थोर्प की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस याचिका में राज ने जमानत को लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी और तत्काल रिहाई की मांग की थी। राज कुंद्रा को 19 जुलाई की देर रात मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पोर्नोग्राफिक फिल्म रैकेट केस में गिरफ्तार किया था। इससे पहले उनके घंटों तक पूछताछ की गई थी। अगले दिन यानी 20 जुलाई को राज के आईटी सहयोगी रायन थोर्प को भी गिरफ्तार किया था। शिल्पा शेट्टी कई बार अपने पति के लिए बेल अपील कर चुकी हैं, लेकिन कोर्ट ने सभी अर्जियों को खारिज किया है। इस मामले से जुड़े लोगों शर्लिन चोपड़ा और गहना वशिष्ठ से भी पूछताछ हुई है।

शिल्पा ने जारी किया था बयान

शिल्पा शेट्टी इस केस को लेकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर चुकी हैं, जिनमें उन्होंने कहा था कि उन्हें लगता है कि लोग उनके परिवार को लेकर कई सारी बातें बना रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। मामला अभी कोर्ट में है ऐसे में किसी को भी अपने निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए।

वॉट्सएप चैट से हुआ खुलासा

राज की गिरफ्तारी के बाद कुछ वॉट्सएप चैट सामने आई थी जिनसे ये खुलासा हुआ कि राज ने पोर्न मूवीज बनाने के कारोबार से अच्छी कमाई की है। पुलिस के मुताबिक राज इन फिल्मों से हर दिन तकरीबन 8 लाख तक कमाई करते थे। राज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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